आगरा। बालिका से दुष्कर्म की कोशिश के मामले में अदालत ने जिला हरदोई के थाना मल्लावां के गांव ओकट मऊ निवासी दिनेश को दोषी माना। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट संगीता कुमारी ने उसे 10 साल का कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
थाना एत्माद्दौला में दर्ज केस के अनुसार, बालिका की मां ने तहरीर दी थी। आरोप लगाया था कि आरोपी दिनेश उनके मकान में किराए पर रहता था। 26 नवंबर 2017 को वह काम से बाहर गई थीं। उनकी सात वर्षीय पुत्री घर पर थी। आरोपी ने पुत्री से दुष्कर्म करने की कोशिश की। शोर सुनकर परिजन पहुंचे तो आरोपी भाग गया। पुलिस ने केस दर्ज कर उसे कोर्ट में पेश किया। वहां से आरोपी को जेल भेजा गया। 24 फरवरी 2018 को आरोपपत्र दाखिल किया गया था। संवाद