अधीक्षण पुरातत्वविद वसंत कुमार स्वर्णकार ने बताया कि स्मारकों के पास अवैध निर्माण की एफआईआर पुलिस थाने में कराई गई है। उन्हें रुकवाने या ध्वस्त करने का अधिकार हमारे पास नहीं है। प्रशासन के स्तर से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होनी है।
दो साल की सजा, एक लाख जुर्माना का प्रावधान
प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष (संशोधन एवं विधिमान्यकरण) अधिनियम, 2010 की धारा 20 (क) के अनुसार संरक्षित क्षेत्र या स्मारक की सीमा से सभी दिशाओं में 100 मीटर तक और 200 मीटर की दूरी तक के विनियमित क्षेत्र में सक्षम अधिकारी से अनुमति लेकर काम कराया जा सकता है। एएसआई एक्ट में सक्षम अधिकारी मंडलायुक्त हैं। नियमों के उल्लंघन पर दो वर्ष तक की सजा या एक लाख रुपये तक का जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है।