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गेहूं खरीद: अब किसान को स्वयं केंद्र पर जाने की नहीं होगी जरूरत

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शासन ने गेहूं की खरीद के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी है। इस गाइडलाइन के अनुसार किसान के परिवार का कोई भी सदस्य खरीद केंद्र पर गेहूं बेच सकेगा। परिवार के किसी नामित सदस्य के माध्यम से ही क्रय केंद्र पर गेहूं की बिक्री कराई जा सकेगी। इसके लिए किसान को अपने नामित व्यक्ति का आधार नंबर पंजीकरण के दौरान फीड कराना होगा।
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जिले में लगभग 1.85 लाख किसान हैं। इनमें से काफी संख्या में महिलाएं एवं बुजुर्ग भी खेती कार्य से जुड़े हुए हैं। जिले में रवी की फसल में गेहूं की फसल प्रमुखता से पैदा होती है। अधिकतर किसान गेहूं की फसल खेतों में उत्पादित करते हैं। शासन ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में गेहूं की खरीद के लिए किसानों को बड़ी सहूलियत दी है।
इस बार परिवार के नामित सदस्य के माध्यम से भी खरीद केंद्रों पर गेहूं की बिक्री करने की व्यवस्था शासन ने लागू कर दी है। ऐसे में महिला एवं बुजुर्ग किसानों को काफी राहत मिल जाएगी। खरीद के लिए होने वाले पंजीकरण में कृषक के साथ ही परिवार एक नामित सदस्य का आधार नंबर फीड करने की व्यवस्था की गई है। किसान को नामित व्यक्ति से संबंध का विकल्प भी पंजीकरण प्रपत्र में दिया गया है। किसान अपनी 12.5 एकड़ जमीन को पंजीकृत कर सकता है। इससे अधिक जमीन होने पर जिला खरीद अधिकारी के माध्यम से जांच की जाएगी। जिन किसानों ने धान की खरीद के लिए अपना पंजीकरण कराया था उनको फिर से अपना पंजीकरण नहीं करना होगा, केवल संशोधन करके ही वे गेहूूं की बिक्री कर सकेंगे। पंजीकरण के समय किसान के मोबाइल पर ओटीपी आएगा। जिसके माध्यम से पंजीकरण प्रक्रिया को लॉक कर पूर्ण किया जाएगा।
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गेहूं की खरीद के लिए किसान को अपना पंजीकरण कराना अनिवार्य है। किसान पंजीकरण के समय परिवार के किसी सदस्य को गेहूं की बिक्री के लिए नामित भी कर सकते हैं। - विजय कुमार शुक्ला जिला खाद्य एवं विपणन अधिकारी
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