कासगंज। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश गगन कुमार भारती के न्यायालय ने सहावर में शुद्धि स्थल को लेकर लगभग साढ़े 12 साल पूर्व हुए बवाल के मामले में अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने इस मामले के सभी 14 आरोपियों को दोष मुक्त कर दिया। शुद्घि स्थल की जमीन पर सुखदेव पक्ष की ओर से कब्जा किए जाने के प्रयास के बाद पुलिस कार्रवाई के विरोध में 2 फरवरी 2010 को बवाल हो गया। जिसमें जाम, पथराव फायरिंग आदि की घटनाएं हुई। जिसमें अपर पुलिस अधीक्षक राधेश्याम, सीओ जितेंद्र कुमार श्रीवास्तव, गंजडुंडवारा एसओ जगमोहन त्रिपाठी सहित अन्य पुलिस कर्मी घायल हो गए।
इस मामले में एसआई हरिओम शर्मा ने शंभू शरण, अंशू गुप्ता, ब्रजेश, विष्णू कांत, नूतन गुप्ता, पवन, पवन गुप्ता, सचिन पुत्र राम खिलोनी, नरेश, विनीत, दिलीप, सचिन पुत्र गिर्राज, रजनेश गुप्ता,सोनू, आलोक, राधेश्याम, जवाहर लाल के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई। मामले के विचरण के दौरान आलोक, राधेश्याम एवं जवाहर लाल की मौत हो गई। बचाव पक्ष की ओर से राहत हुसैन एडवोकेट ने मामले की पैरवी की। अधिवक्ता ने बताया कि इस मामले के तीन अरोपियों की विचरण के दौरान मौत हो गई, शेष 14 आरोपियों को कोर्ट ने दोष मुक्त कर दिया है।