आगरा के कालिंदी विहार (ट्रांसयमुना) सी ब्लाक में बैंक कर्मी के घर में घुसकर अकेली महिला से बदमाश ने लूट की थी। मारपीट कर गहने लूटने के बाद भाग गया था। घटना के 24 घंटे के बाद भी पुलिस कोई सुराग नहीं लगा सकी है। बृहस्पतिवार को पूरे दिन पुलिस पीड़ित से ही सवाल-जवाब करती रही। वहीं लूट की धारा की जगह छिनैती की धारा में केस दर्ज किया गया है।
खंदौली स्थित पंजाब नेशनल बैंक के कैशियर राहुल कुमार शर्मा के घर में बुधवार की सुबह एक बदमाश घुस गया था। घर में अकेली पत्नी गुड़िया शर्मा से मारपीट कर लूटपाट की थी। बदमाश उन्हें कमरे में बंद कर भाग गया था।
थाना प्रभारी रात में घटनास्थल पर गए थे। इस पर पीड़िता को रात नौ बजे मेडिकल के लिए भेजा। बीएनएस में छिनैती की धारा 304 में केस लिखा गया, जबकि घर में घुसकर लूट के मामले में बीएनएस की धारा 309 (4) में केस दर्ज होना चाहिए था। छिनैती की धारा राह चलते पर्स, मोबाइल, चेन आदि छीनने के मामले में भारतीय न्याय संहिता में नई जोड़ी गई है।
पुलिस ने घटना के समय कुछ नहीं किया था। घटना के दूसरे दिन पुलिस ने छानबीन की। एक पुलिसकर्मी राहुल शर्मा की बैंक गया। पीड़ित का कहना है कि पुलिस उनसे ही कई सवाल पूछ रही है। ऐसा दिखाया जा रहा है कि जैसे लूट नहीं चोरी हुई हो। पीड़ित परिवार को एफआईआर की काॅपी तक देने पुलिस नहीं पहुंची।