आगरा। सराफ की दुकान में चोरी करने और रंगदारी के लिए धमकाने के मामले में आरोपी हृदेश कुमार, धीरज, गौरव शर्मा और लतीफ उर्फ रहमान ने अदालत में जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया। जिला जज संजय कुमार मलिक ने स्वीकृत कर रिहाई के आदेश दिए।
थाना मलपुरा में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार सराफ प्रमोद कुमार ने तहरीर दी थी। आरोप लगाया कि 19 फरवरी को उनकी दुकान से अज्ञात चोर सोने-चांदी के गहने चोरी कर ले गए। उन्होंने थाने में तहरीर दी। इसके बाद 23 फरवरी को उनके फाेन पर अलग-अलग नंबरों से रंगदारी वसूली के लिए फोन आने लगे। धमकी दी कि जल्द मांग पूरी नहीं हुई तो जान से मार देंगे। इस पर उन्होंने फिर थाने में तहरीर दी।
पुलिस ने ककुआ निवासी हृदेश, बीरई निवासी गौरव शर्मा, कोसी के गांव कादौना निवासी धीरज और धनौली निवासी लतीफ उर्फ रहमान को पकड़ा। आरोपियों ने चोरी की घटना भी कबूल की। 4 मार्च को अदालत में पेश कर जेल भेजे गए थे। आरोपियों के खाते में धनराशि का आदान-प्रदान न होने पर अदालत ने जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकृत कर लिया। संवाद