अपने घर या संपत्ति का गृहकर जमा करना है तो 31 जुलाई से पहले ही कर दें। इस पर आपको वित्तीय वर्ष 2026-27 में 10 फीसदी की छूट दी जाएगी। आगरा नगर निगम ने लोगों को गृहकर जमा करने में प्रोत्साहित करने के लिए यह छूट 31 जुलाई तक के लिए दी है।
नगर निगम सदन के अधिवेशन में वरिष्ठ पार्षद रवि बिहारी माथुर और राकेश जैन ने गृहकर में 10 फीसदी छूट का प्रस्ताव रखा था, जिसे मंजूर कर लिया गया। दोनों पार्षदों ने कहा कि जो लोग नियमित टैक्स जमा करते आ रहे हैं, वह 10 फीसदी की छूट से प्रोत्साहित होंगे। इससे नगर निगम को जुलाई में ही इस वित्तीय वर्ष के लिए गृहकर मिल जाता है।
पार्षद रवि बिहारी माथुर और राकेश जैन ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि वह 31 जुलाई तक अपना टैक्स जमा कर दें। इससे बचत होगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि 10 फीसदी की छूट केवल इसी वित्तीय वर्ष के टैक्स के लिए है। पुराने बकाये पर यह छूट लागू नहीं होगी। नगर निगम ने इस साल के लिए 150 करोड़ रुपये का गृहकर वसूलने का लक्ष्य अधिकारियों को दिया है।