आगरा में ईदगाह बस स्टैंड के सामने फर्जी पते पर शराब की कंपोजिट दुकान खुल गई। संपत्ति स्वामी विशाखापत्तनम में रहता है। जब उसे पता चला तो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उसकी संपत्ति नंबर 55/205 की जगह पर मकान नंबर 108 दर्ज कर ठेका खोलने के लिए फर्जी अनुबंध हो गया। शिकायत के बाद मामले में जांच बैठ गई है।
फ्रीगंज, गोशाला लेन निवासी पदम चंद्र पुत्र मूलचंद ने मुख्यमंत्री को भेजी शिकायत में कहा था कि ईदगाह बस स्टैंड के सामने 55/205 नंबर की संपत्ति है। उसकी एक दुकान में बिना उसकी अनुमति के फर्जी अनुबंध से शराब का ठेका खुल गया है। उसका संपत्ति नंबर बदल कर कूटरचित दस्तावेज तैयार किए। उक्त संपत्ति को 55/205 की जगह म.न.108 नंबर बताते हुए यह फर्जीवाड़ा हुआ। मकान नंबर 108 धनीराम की बगीची क्षेत्र में स्थित है जो वर्तमान स्थल से एक किमी. दूर है।
आरोप है कि इस ठेका आवंटन के लिए आबकारी निरीक्षक और ठेकेदार दोनों की मिलीभगत से यह फर्जीवाड़ा हुआ है। पीड़ित ने उसकी संपत्ति पर फर्जी दस्तावेजों से संचालित कंपोजिट दुकान का लाइसेंस निरस्त कराने की गुहार लगाई है। जिलाधिकारी मनीष बंसल ने मामले की जांच के लिए कमेटी गठित करने की बात कही है। जिला आबकारी अधिकारी केपी सिंह का कहना है कि लाइसेंस के लिए आवंटी ने जो चोहद्दी दी गई थीं, वहीं लाइसेंस जारी हुआ होगा। यदि फर्जी अनुबंध से लाइसेंस जारी हुआ तो उसे निरस्त किया जाएगा।