ताजमहल बनाम तेजोमहालय केस में यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड का रजिस्टर तलब करने की मांग को लेकर दायर याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है।
साथ ही याचीका दायर करने वाले इफ्तिखार खान के स्थगन प्रार्थना पत्र पर 500 रुपये का हर्जाना मानते हुए 26 अप्रैल को सुनवाई की तारीख नियत की है।
आगरा के नया बांस, लोहामंडी निवासी इफ्तिखार खान ने कोर्ट में कहा था कि ताजमहल सुन्नी वक्फ बोर्ड की संपत्ति है। उन्होंने याचिका दायर कर उप्र सुन्नी वक्फा बोर्ड का रजिस्टर तलब करने की मांग की थी।
इस मामले में पुरातत्व विभाग के अधिवक्ता विवेक शर्मा और अंजना शर्मा ने पक्ष रखा कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही इस प्रकार की एक याचिका को खारिज कर दिया था।