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चंडीगढ़ की रियल एस्टेट कंपनी के चेयरमैन सहित नौ पर मुकदमे के आदेश, जानिए क्या है मामला

Sat, 10 Oct 2020 12:03 AM IST
मुकेश कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, आगरा
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कोर्ट
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आगरा की मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) प्रीति सिंह ने चंडीगढ़ के टेक्नोलॉजी पार्क स्थित अलकैमिस्ट ग्रुप ऑफ कंपनीज के चेयरमैन सहित सात नामजद और दो अज्ञात के खिलाफ थाना हरीपर्वत पुलिस को मुकदमा दर्ज कर विवेचना के आदेश किए हैं। इन लोगों पर धोखाधड़ी, गबन, जालसाजी और कूटरचित योजना का आरोप है।

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सदर बाजार निवासी राजीव अग्रवाल ने सीजेएम कोर्ट में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। आरोप है कि वर्ष 2013 में एलकैमिस्ट ग्रुप ग्रुप ऑफ कंपनीज के चंदन मुखर्जी एवं दो एजेंट ने संपर्क किया। कहा कि कंपनी का कार्यालय संजय प्लेस के प्रतीक टावर में है। 

कंपनी के विभिन्न प्रोजेक्ट की जानकारी दी गई। उनसे प्लाट, मकान और फ्लैट लेने को कहा गया। यह भी कहा गया कि प्लॉट, मकान नहीं दे पाने पर 18 फीसद की ब्याज समेत रकम वापस कर देंगे। चेयरमैन कंवरदीप सिंह उर्फ केडी सिंह ने कहा कि वह राज्यसभा सदस्य भी रहे हैं। 

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इस पर विश्वास करते हुए संजय प्लेस में ऑफिस में राजीव अग्रवाल ने एक लाख रुपये जमा कर दिए। इसके बाद पांच साल तक कंपनी में निवेश किया। बाद में पता चला कि कंपनी का पंजाब में कोई भूखंड नहीं है। 19 अगस्त को रुपये मांगने गए लेकिन कार्यालय बंद मिला। दिल्ली में आरोपियों ने रुपये लौटाने से मना कर दिया। 

इन पर आरोप 

राजीव अग्रवाल ने कंपनी के चेयरमैन केडी सिंह के अलावा निदेशक करनदीप सिंह, सीएस जौली, कृष्णवीर सिंह, बीएम महाजन, बलवीर सिंह और एजेंट चंदन मुखर्जी और दो अन्य पर आरोप लगाए हैं। 
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