आगरा में बिना मान्यता संचालित 58 विद्यालयों पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया था। अब मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक ने बीएसए से तीन दिन के भीतर बताने को कहा है कि कितनी धनराशि वसूल कर कोषागार में जमा कराई गई है।
जिले में बिना मान्यता संचालित विद्यालयों पर लगाए गए जुर्माने की वसूली को लेकर मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) से जवाब मांगा है। एडी बेसिक ने पत्र जारी कर तीन दिन के भीतर यह बताने के निर्देश दिए हैं कि 58 विद्यालयों पर लगाए गए जुर्माने में से कितनी धनराशि वसूल कर कोषागार में जमा कराई गई है। साथ ही, जुर्माना जमा नहीं करने वाले विद्यालयों के खिलाफ की गई कार्रवाई का ब्योरा भी मांगा है।
विज्ञापन
एडी बेसिक धीरेंद्द्र कुमार ने शुक्रवार को जारी पत्र में 7 सितंबर 2026 के पूर्व में जारी निर्देशों का हवाला दिया है। इसके तहत शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 की धारा 18(5) के अंतर्गत बिना मान्यता और अमान्य रूप से संचालित 58 विद्यालयों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए प्रत्येक पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया था। जुर्माने की धनराशि निर्धारित मदों में कोषागार में जमा कराने के निर्देश दिए गए थे।
अब एडी बेसिक ने बीएसए से जवाब तलब किया है कि कितने विद्यालयों से जुर्माना वसूला गया और कितनी धनराशि कोषागार में जमा कराई गई। जिन विद्यालयों ने जुर्माना जमा नहीं किया है, उनके खिलाफ अब तक क्या कार्रवाई की गई है, इसकी जानकारी भी तीन दिन के भीतर उपलब्ध करानी होगी।