आगरा। ट्रेन हादसे में दयालबाग बसेरा एंक्लेव निवासी प्रांजल गुप्ता के दोनों पैर कट जाने के बाद भी बीमा कंपनी ने क्लेम नहीं दिया। 29 मार्च 2019 को उन्होंने नीबा बूपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से दुर्घटना पॉलिसी ली थी। हादसा 27 दिसंबर 2019 को हुआ। बीमा कंपनी के क्लेम खारिज करने के बाद पीड़ित प्रांजल गुप्ता ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग प्रथम में बाद दायर किया। आयोग के अध्यक्ष सर्वेश कुमार ने नीबा बूपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से 66.16 लाख रुपये का चेक जमा कराकर पीड़ित को सौंपा।