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Agra News: 13 वर्ष बाद मिली ग्राम पंचायत अधिकारी सत्यप्रकाश के पांच हत्यारों को आजीवन कारावास की सजा

Thu, 20 Mar 2025 11:32 PM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
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कासगंज। जिले के सोरों विकासखंड में ग्राम पंचायत अधिकारी के पद पर कार्यरत सत्यप्रकाश की करीब 13 वर्ष पूर्व हत्या कर दी गई थी। हत्या के इस मामले में विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम सुधाकर राय ने पांच हत्यारोपियों को दोष सिद्ध करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इन दोषियों पर 7.80 लाख रुपये का जुर्माना अलग-अलग धाराओं में आरोपित किया है।
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ग्राम पंचायत अधिकारियों को 27 मई 2012 को शाम के समय दोषियों के द्वारा काम के बहाने बुलाया गया था। इसके बाद से सत्यप्रकाश लापता हो गए थे। 28 मई को उनका शव सहावर मार्ग के पहाड़पुर के पास नहर की पटरी पर मिला। सत्यप्रकाश की हत्या सिर पर प्रहार करके क्रूरतापूर्वक की गई और नुकीले हथियार का भी इस्तेमाल किया गया। मामले में सत्यप्रकाश की पत्नी कुसुमलता ने 8 आरोपियों के विरुद्ध मामला दर्ज कराया था। पुलिस ने मामले की विवेचना करते हुए 8 आरोपियों के खिलाफ 2 अगस्त 2012 को आरोपपत्र दाखिल किया। न्यायालय ने 25 अगस्त को इसे संज्ञान लिया। 7 जनवरी 2013 से न्यायालय में इस मामले में ट्रायल शुरू हो गया। विशेष न्यायाधीश ने इस मामले में 5 आरोपियों पर दोष सिद्ध हुआ। सजा के सवाल पर विशेष लोक अभियोजक लोकेश कुमार ने फांसी की सजा के लिए पैरवी की। जबकि बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं ने कम से कम सजा के लिए याचना की। न्यायालय ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद कहा कि सत्यप्रकाश के शरीर पर क्रूरतापूर्वक चोटें पहुंचाकर हत्या की गई। उन्होंने हत्या एवं अनुसूचित जाति अधिनियम की धाराओं में 5 दोषी पप्पू प्रधान निवासी गंगागढ़, मास्टर सिंह यादव निवासी सोरों गेट, अतर सिंह निवासी कुबरेपुर आगरा, चोब सिंह निवासी किशोरपुर, मुशीर निवासी मल्लाहनगर सोरोंजी को आजीवन कारवास की सजा सुनाई। जबकि साक्ष्य के अभाव में दो आरोपी पंकज कुमार निवासी नदरई एवं सोरन सिंह निवासी गढ़ीरायपुर को बरी किया गया। एक आरोपी राजेंद्र पाल सिंह निवासी अशोक नगर की मुकदमे के ट्रायल के दौरान वर्ष 2019 में मृत्यु हो गई।
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