कासगंज। जिला सत्र न्यायाधीश सै. माऊज बिन आसिम के न्यायालय ने शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म के आरोपी को कोर्ट ने जमानत नहीं दी। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया।
शहर की एक बस्ती की युवती से उसी की बस्ती में रहने वाले युवक आमिर ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया। युवक ने शादी करने से इंकार कर दिया। युवती ने आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई। पुलिस ने आराेपी को जेल भेज दिया। आरोपी ने कोर्ट में अपनी जमानत के लिए अर्जी डाली। कोर्ट ने उसकी अर्जी खारिज कर दी।