आगरा में सगे भाई गौरव शर्मा की पीट-पीटकर हत्या के आरोपी आकाश शर्मा की जमानत अर्जी जिला जज संजय कुमार मलिक ने खारिज कर दी। आरोप है कि 13 मार्च को मारपीट में गंभीर रूप से घायल गौरव को एसएन मेडिकल कॉलेज ले जाया गया था, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
सगे भाई की पीट-पीटकर हत्या करने के आरोपी थाना कोतवाली के माईथान निवासी आकाश शर्मा का जमानत प्रार्थना पत्र जिला जज संजय कुमार मलिक ने शुक्रवार को खारिज कर दिया।
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थाना कोतवाली में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, वादी पूनम शर्मा ने तहरीर देकर आरोप लगाया था कि उनके छोटे पुत्र आकाश शर्मा की मानसिक स्थिति ठीक नहीं रहती थी, जिसके चलते वह अक्सर अजीबो-गरीब हरकतें करता था।
13 मार्च 2026 को उसने अपने बड़े भाई गौरव शर्मा के साथ मारपीट की, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। पड़ोसियों की मदद से उसे तुरंत एसएन मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया था।