आगरा। फतेहपुर सीकरी के संरक्षित क्षेत्र में अवैध निर्माण करने पर 2023 में अधीनस्थ न्यायालय ने आरोपी राजू को दो साल कारावास के साथ 50 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई थी। आरोपी ने सत्र न्यायालय में अपील की। एडीजे आठ संजय के लाल ने दोष मुक्त कर दिया।
एएसआई सब सर्किल फतेहपुर सीकरी के कर्मचारी ज्ञान सिंह ने तरफ दरवाजा निवासी राजू के खिलाफ संरक्षित क्षेत्र में अवैध निर्माण कराने पर प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम की धारा-30 क के तहत 2014 में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उक्त मामले में ग्राम न्यायालय किरावली के न्यायिक अधिकारी 19 दिसंबर 2023 को आरोपी राजू दो साल कारावास के साथ 50 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई थी। आरोपी ने अधीनस्थ न्यायालय के आदेश के विरुद्ध सत्र न्यायालय में अपील की थी।