लाल घेरे में डॉक्टर अनुभव व अन्य दो आरोपी
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आगरा में पत्नी के दोस्त जिम ट्रेनर की हत्या की सुपारी देने के आरोपी डॉ. अनुभव अग्रवाल की जमानत अर्जी कोर्ट ने खारिज कर दी। कोर्ट में चौंकाने वाली बात यह रही कि श्रेया ने अनुभव अग्रवाल को जमानत दिलाने के लिए उसके पक्ष में शपथ पत्र दिया। हालांकि सरकारी वकील की दलील इस पर भारी पड़ी। सरकारी वकील ने हत्या की साजिश रचे जाने के साक्ष्य कोर्ट में प्रस्तुत किए।
बाग फरजाना निवासी डॉक्टर अनुभव 15 जून को जिम ट्रेनर तरुण गुप्ता की हत्या की साजिश के आरोप में जेल भेजा गया था। उसके साथ उसका ड्राइवर दीपक, शूटर सतवीर और उसका दोस्त रजत जेल भेजे गए थे। आरोप है कि इन सभी ने तरुण की हत्या की साजिश रची। डॉ. अनुभव ने तरुण की जान का सौदा पांच लाख में किया, दो लाख एडवांस दे दिए थे। तरुण का घर दिखा दिया था। रेकी भी हो चुकी थी।
डॉ. अनुभव की ओर से जमानत अर्जी एडीजे अशोक कुमार यादव की कोर्ट में दी गई थी। अनुभव के वकील और सरकारी वकील के पक्ष सुनने के बाद अर्जी खारिज कर दी गई। अनुभव को जेल में ही रहना होगा। डॉ. अनुभव और डॉ. श्रेया की पोस्टिंग किरावली सीएचसी पर है।