कासगंज । जिला एवं सत्र न्यायाधीश सै. माऊज बिन आसिम ने जान से मारने की कोशिश करने के आरोपी को अग्रिम जमानत नहीं दी। कोर्ट ने आरोपी की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी।
भिडौला बुजुर्ग गांव के निवासी ओमकार 16 अप्रैल 2023 को अपने खेत पर गेहूं की फसल इकट्ठा कर रहे थे। तभी वहां विक्रम, पुष्पेंद्र, रंगलाल व अज्ञात लोगों के साथ खेत पर पहुंचे। आरोप है कि आरोपी उसे गाली देते हुए खेत में चल रहे काम को बंद करने को कहा। विरोध करने पर आरोपियों नें लाठी डंडों से मारपीट करने लगे। इस बीच ओमकार पर फायर कर दिया। गोली उसके पेट में जा लगी। खेत पर काम कर रहा उसका पुत्र फायर की आवाज सुनकर अपने पिता के पहुंचा तो आरोपी हवा फायर कर भाग गए। आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया। पुष्पेंद्र नें अपनी अग्रिम जमानत अर्जी कोर्ट में डाली। जिला शासकीय अधिवक्ता संजीव सिंह यदुवंशी ने मामले की पैरवी करते हुए अभियुक्त कि अग्रिम जमानत अर्जी खारिज करने की अपील की। कोर्ट ने आरोपी पुष्पेंद्र की अग्रिम जमानत अर्जी कर दी। संवाद