आगरा में पत्नी को आत्महत्या के लिए विवश करने के मामले में गांव नगला रामबक्श निवासी वीरेश्वर सिंह की जमानत याचिका अदालत ने खारिज कर दी है। यह आदेश जिला जज संजय कुमार मलिक ने दिया।
थाना जगदीशपुरा में दर्ज केस के अनुसार आरोपी वीरेश्वर के पुत्र अमित ने तहरीर दी थी। आरोप लगाया था कि पिता का चरित्र सही नहीं है। जवान बच्चे के होने के बाद भी 16 जुलाई 2024 को उन्होंने 26 वर्षीय महिला से मां को तलाक दिए बिना दूसरी शादी कर ली। तब से घर में क्लेश होने लगा।
मां शर्मिला देवी की जायदाद की भी अपने नाम वसीयत करा ली। पिता दूसरी महिला के साथ मिलकर मां के साथ मारपीट करते थे। इससे आहत होकर 28 अगस्त 2025 को मां ने जवाहर पुल से यमुना में कूदकर जान दे दी। जल पुलिस ने दशहरा घाट से उनका शव बरामद किया था।