आगरा। हत्या का प्रयास व अन्य आरोपों के मामले में थाना बरहन क्षेत्र के गांव उधई निवासी सुमित और उसके भाई अमित ने अदालत में अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया। घायल की आख्या और डॉक्टर के बयान नहीं होने पर जिला जज संजय कुमार मलिक ने जमानत अर्जी मंजूर कर ली।
थाना बरहन में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, राजवीर ने तहरीर दी थी। बताया कि 16 जनवरी को उनका पुत्र विवेक अपने चचेरे भाई आकाश के साथ साइकिल से जा रहा था। रास्ते में आरोपी अमित और सुमित ने अन्य लोगों के साथ उन्हें रोक लिया। लाठी-डंडे और सरिया से हमला कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया। बरहन पुलिस ने घायल विवेक की पूरक चिकित्सा आख्या प्रस्तुत नहीं की। विवेचक ने भी डॉक्टर के बयान दर्ज नहीं किए थे।