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UP: जमीन की रजिस्ट्री प्रक्रिया में बड़ा बदलाव, ये दस्तावेज होगा जरूरी; फर्जीवाड़े पर लगेगी रोक

Sun, 01 Feb 2026 12:36 PM IST
अरुन पाराशर संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा

सार

अब जमीन की रजिस्ट्री के लिए आधार कार्ड जरूरी होगा। बिना आधार कार्ड के कोई भी रजिस्ट्री नहीं होगी। सोमवार से ये नई व्यवस्था लागू कर दी जाएगी। 
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आगरा सदर तहसील निबन्धन भवन - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
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विस्तार
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बिना आधार कार्ड सोमवार से रजिस्ट्री नहीं होगी। संपत्ति की खरीद-फरोख्त में होने वाली धोखाधड़ी और जालसाजी रोकने के लिए स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन विभाग ने पक्षकार और गवाहों के लिए आधार कार्ड से बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण अनिवार्य कर दिया है।
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महानिरीक्षक निबंधन नेहा शर्मा ने नई व्यवस्था के संबंध में निर्देश सभी सब रजिस्ट्रार को जारी किए हैं। फर्जी व्यक्तियों के रजिस्ट्री करने की शिकायतें मुख्यमंत्री तक पहुंच रही थीं। जिसके बाद आधार प्रमाणीकरण व्यवस्था लागू की गई है। सहायक महानिरीक्षक निबंधन योगेश कुमार ने बताया कि फर्जी व्यक्तियों के रजिस्ट्री करने पर अब पूरी तरह विराम लग जाएगा। फर्जीवाड़े को रोकने के लिए डिजिटल सुरक्षा कवच के रूप में आधार कार्ड का प्रयोग होगा। 

रजिस्ट्री कराते समय केवल फोटो खींचना या अंगूठे का निशान लेना ही काफी नहीं रहेगा। नई व्यवस्था के तहत निष्पादकों, पक्षकारों और गवाहों का आधार से प्रमाणीकरण ई- केवाईसी के माध्यम से किया जाएगा। इससे यह सुनिश्चित होगा कि जो व्यक्ति रजिस्ट्री दफ्तर में खड़ा है, वह वही है जिसका नाम दस्तावेज में दर्ज है। इसके लिए रजिस्ट्रेशन विभाग के पोर्टल को आधार के पोर्टल से लिंक किया गया है।
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आरडी डिवाइसेस उपलब्ध कराई
सहायक महानिरीक्षक निबंधन योगेश कुमार ने बताया कि सभी उप-निबंधक कार्यालयों को बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के लिए आधुनिक आरडी डिवाइसेस उपलब्ध करा दी गई हैं। आधार के माध्यम से अब ई-हस्ताक्षर को भी ई-निष्पादन की श्रेणी में वैधानिक मान्यता दी गई है। पक्षकारों की पहचान स्थापित करने से पहले उनकी विधिवत सहमति प्राप्त की जाएगी।

अब ऐसे होगी रजिस्ट्री
- सॉफ्टवेयर के माध्यम से विलेख का ऑनलाइन विवरण दर्ज किया जाएगा।
- रजिस्ट्री के लिए ऑनलाइन अपॉइंटमेंट, दिनांक और समय दिया जाएगा।
- कार्यालय में बायोमेट्रिक या ई- केवाईसी के जरिए पहचान का सत्यापन होगा।
- सत्यापन सफल होने के बाद ही फोटो और अंगूठे के निशान के साथ पंजीकरण प्रकिया पूरी होगी।

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