मैनपुरी। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने सदर बाजार की फर्म मैसर्स चंदन सिंह संतोष कुमार सराफ के प्रोपराइटर संतोष कुमार पर 9 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। यह आदेश थाना कोतवाली के पचौरी अहाता गोपीनाथ अड्डा आगरा रोड के रहने वाले शिवकुमार मिश्रा की याचिका पर दिया है। इस धनराशि पर छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी दिया जाएगा। यह धनराशि आयोग के खाते में 45 दिन के अंदर सराफ को जमा करनी होगी। पीड़ित शिवकुमार मिश्रा ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में 26 जून 2024 को याचिका दायर की। बताया कि उसने वर्ष 2023 में अपनी शादी के लिए सराफ संतोष कुमार की दुकान से सोने के ब्रजबाला, सोने की चार चूड़ी, एक हार, एक अंगूठी बनवाई थी। सराफ ने हस्त लिखित पर्ची देकर 90 प्रतिशत वापसी की गारंटी दी थी। याचिका में कहा कि 29 नवंबर 2023 को जब उसने पुराने जेवर वापस किए तो सराफ ने 90 की जगह 75 प्रतिशत वापसी ली। पुराना सोना 60,000 रुपये प्रति 10 ग्राम की दर से वापस लिया। नई चूड़ी के लिए सोने के रेट 63,600 रुपये लगाए। याचिका में आरोप लगाया कि सराफ ने उनके साथ धोखाधड़ी की है। पीड़ित ने सुनवाई के दौरान सभी अभिलेख तथा प्रमाण प्रस्तुत किए। प्रमाणों तथा अभिलेखों के आधार पर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष शशिभूषण पांडेय, सदस्य नीतिका दास, नंद कुमार ने सराफ को पीड़ित के 9 हजार रुपये जुर्माने के रूप में अदा करने के आदेश दिए। इस धनराशि पर 26 नवंबर 2023 से छह प्रतिशत ब्याज भी देना होगा। यह धनराशि आयोग के खाते में 45 दिन के अंदर आयोग के खाते में जमा करने के भी आदेश दिए हैं।
खर्च के मिलेंगे 11 हजार रुपये
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के आदेश में कहा गया है कि सराफ पीड़ित को 11 हजार रुपये खर्चा के रूप में अदा करेगा। इसमें 5000 रुपया मानसिक उत्पीड़न तथा 6000 रुपया वाद व्यय के शामिल होंगे। यह धनराशि भी आयोग के खाते में ही 45 दिन के अंदर सराफ संतोष कुमार को जमा करनी होगी।