आगरा। सड़कों पर लगे बेतरतीब होर्डिंगों की वजह से न केवल शहर की सूरत बिगड़ती है बल्कि दुर्घटनाएं भी होती हैं। फुटपाथ घेरकर लगे होर्डिंगों की वजह से लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इन हालातों के मद्देनजर नगर निगम ने होर्डिंगों के संबंध में नियम सख्त कर दिए हैं। साथ ही तीन श्रेणियों के विज्ञापनकर्ताओं के लिए होर्डिंगों की संख्या भी निर्धारित कर दी है।
पर्यावरण अभियंता आरके राठी ने बताया कि नगर आयुक्त डीके सिंह की अध्यक्षता में शुक्रवार को विज्ञापनकर्ताओं की बैठक हुई। इसमें ए श्रेणी के लिए अधिकतम 150 होर्डिंग, बी के लिए 100 और सी श्रेणी के विज्ञापनकर्ताओं के लिए अधिकतम 50 जमीनी होर्डिंगों की संख्या निर्धारित की गई है। साथ ही अब एमजी रोड के सेंट्रल बर्ज से 50-50 मीटर दूर सर्विस लेन पर होर्डिंग लगेगा। होर्डिंग फुटपाथ, सरकारी और निजी इमारत की दीवारों से दूर लगेंगे। रूफटॉप, यूनीपोल, ग्रेंटी, पाइपपोल होर्डिंग गाडर फ्रेम पर होंगे और उन पर काला, पीला रंग, मोबाइल नंबर, नाम आदि लिखना होगा। तीन माह से अधिक खाली रहने पर निगम साइट को जब्त कर लेगा। होर्डिंगों में एकरूपता होगी और 50 मीटर की दूरी पर लगेंगे। बैठक में शहर के अधिकांश विज्ञापनकर्ता मौजूद थे।