मैनपुरी। शासन की ओर से शराब ठेका खोले जाने को लेकर आबकारी विभाग को नए आदेश मिलने के बाद जिले में करीब 12 नए शराब ठेका खोले गए हैं। नियमानुसार 220 मीटर की दूरी पर ठेका स्थापित किए गए हैं। ठेका संचालकों को इसकी अनुमति डीएम से ली।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हाईवे से 500 मीटर की दूरी पर शराब ठेका हटाए जाने के आदेश मिलने के बाद जिले भर में कई ठेका निरस्त कर दिए गए थे। कई को निर्धारित दूरी पर ठेका स्थापित करने पडे़ थे। हाल ही में शासन की ओर से राजस्व को बढ़ाने के लिए आबकारी विभाग को निर्देश मिले हैं। जिसमें नियमानुसार क्षेत्र की स्थिति का अवलोकन कर 220 मीटर की दूरी पर ठेका खोले जाने के निर्देश दिए गए। उक्त आदेश मिलने के बाद उन ठेकेदारों ने आवेदन किए जिनके पूर्व में ठेका या तो निरस्त कर दिए गए थे या तो उन्हें सही जगह की तलाश थी। जिलाधिकारी को भेजे गए प्रार्थना-पत्र पर अनुमति मिलने के बाद जिले भर में करीब 12 ठेका निर्धारित दूरी पर खोले गए हैं।
आबकारी इंस्पेक्टर योगेश कुमार ने बताया कि प्राप्त निर्देशों के बाद ही ठेका खोले जाने की अनुमति दी गई है।