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एडीएम ने 09 मिलावटखोरों पर लगाया 6.32 लाख का जुर्माना

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मैनपुरी। मिलावट रोकने के लिए लगातार प्रशासन कार्रवाई कर रहा है। इसी के तहत नौ मिलावटखोरों पर 6.32 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। सभी को नोटिस भेजकर जुर्माना जमा करने के आदेश दिए गए हैं।
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खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन द्वारा पूर्व में भेजे गए नमूने जांच में अधोमानक (मिलावट थी, लेकिन हानिकारक नहीं) पाए गए थे। इनके मामले में अपर जिलाधिकारी न्यायालय में वाद दायर किया गया था। बीते माह सुनवाई के बाद अपर जिलाधिकारी बी. राम ने कुल 13 मामलों में सुनवाई करते हुए नौ मिलावटखोरों पर जुर्माना लगाया है। इसमें कुल 6.32 लाख रुपये का जुर्माना वसूल करने का उन्होंने आदेश जारी किया है। इसमें बिना पंजीकरण दुकान संचालन के अलावा, पैकिंग में सही जानकारी न देने और मिलावट के मामले शामिल हैं। मिलावट में दूध, पनीर, बर्फी, पेड़ा आदि में गड़बड़ी की गई थी। सभी विक्रेताओं को नोटिस भेजकर तत्काल जुर्माना जमा करने के आदेश दिए गए हैं।
ये की गई थी मिलावट
मुख्य रूप से जांच में फेल होने वाले नमूनों में दूध, पनीर, बर्फी और पेड़ा के नमूने शामिल हैं। इसमें पेड़ा में बाह्यतेल जांच के दौरान पाया गया। दूध, पनीर और बर्फी में क्रीम निकाली गई थी। इसी के कारण ये नमूने फेल हुए। नमकीन और घी के नमूने पैकिंग पर गलत जानकारी देने और मीट विक्रेता पर बिना पंजीकरण के बिक्री करने पर जुर्माना किया गया।
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इन पर लगा जुर्माना
विक्रेता का नाम व पता खाद पदार्थ का नाम जुर्माना
-नरेश कुमार, दरवाह मीट 30 हजार
-बृजेश कुमार, नगला धारा पानी के पाउच 35 हजार
-विवेक कुमार, खरगजीत नगर नमकीन 16 हजार
-रक्षपाल, दहिलिया पूठ बर्फी 20 हजार
-सुशील कुमार, पंजाबी कॉलोनी नमकीन 1.59 लाख
-राजेश गुप्ता, शिकोहाबाद पनीर 50 हजार
-राजेश गुप्ता, शिकोहाबाद पनीर 20 हजार
-राजेश गुप्ता, शिकोहाबाद पनीर 85 हजार
-राजेश गुप्ता, शिकोहाबाद पनीर 85 हजार
-राकेश गुप्ता, मैनपुरी पेड़ा 40 हजार
-प्रिंस अग्रवाल, घी 22 हजार
-प्रिंस अग्रवाल, घी 45 हजार
-सहपाल, दलेल नगर मिश्रित दूध 25 हजार
जिन खाद्य पदार्थों के नमूने जांच में अधोमानक पाए जाते हैं, उन्हें अपर जिलाधिकारी न्यायालय में सुनवाई के लिए दायर किया जाता है। ऐसे ही 13 मामलों में सुनवाई के बाद 6.32 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
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डॉ. टीआर रावत, अभिहित अधिकारी।
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