मथुरा। बहुचर्चित रहे जवाहर बाग प्रकरण के आठ आरोपियों के खिलाफ एसीजेएम प्रथम की अदालत ने गैर जमानती वारंट जारी कर दिए हैं। यह आरोपी जमानत पर जेल से बाहर हैं, जबकि दो आरोपी जेल से उपस्थित नहीं हो सके। कोर्ट ने अन्य दो मामलों की पत्रावली निर्णय के लिए तलब की हैं। सोमवार को हत्या सहित अन्य मामलों में कुल 95 से अधिक आरोपी कोर्ट में पेश हुए।
15 मार्च 2016 को जवाहर बाग के कब्जाधारियों द्वारा उद्यान विभाग के कर्मचारियों को आलू खोदने से रोकने के मामले में एसीजेएम प्रथम के न्यायाधीश शैलेंद्र वर्मा ने 42 आरोपियों के बयान लिए। इसमें अधिकतर ने केस के संबंध में जानकारी दी। वहीं इसी मामले में गैर हाजिर रहे आरोपी योगेंद्र रामायण, कमलेश, कौशल किशोर, अनिरुद्ध, विमला सिंगारो, दयाशंकर के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए हैं। इन सबकी जमानत हो चुकी है और सोमवार को कोर्ट में हाजिर नहीं थे।
वहीं, कोर्ट में दो आरोपी चंदन और अनूप जेल से हाजिर नहीं हो सके। दूसरी ओर, वादी देवी सिंह के घर में घुसकर मारपीट तथा तहसील प्रकरण की पत्रावली कोर्ट ने निर्णय लिए तलब की हैं। एडीजे षष्टम कोर्ट में 95 आरोपियों की पेशी हुई। दोनों कोर्ट में सुनवाई के लिए अगली तारीख आठ अक्तूबर तय की है। अधिवक्ता एलके गौतम ने बताया कि अगली तारीख पर दो केसों पर कोर्ट द्वारा निर्णय दिया जा सकता है। वह इस दिन गैरहाजिर आरोपियों को कोर्ट पेश करने का प्रयास करेंगे।