मथुरा। महानगर में किसी पार्क और मंदिरों के आसपास होर्डिंग नहीं लग सकेंगे। नगर निगम ने होलीगेट से पुराना बस स्टैंड, भरतपुर गेट, जीआईसी चौराहा और चौक बाजार में किसी भी प्रकार के होर्डिंग प्रतिबंधित कर दिए हैं।
नगर निगम ने दिसंबर 2017 में विज्ञापन नियमावली तैयार करके मंजूरी के लिए शासन को भेजी थी। इस नियमावली में शहर के किसी पार्क और मंदिरों से 50 मीटर दूरी पर कोई प्रचार सामग्री नहीं लग सकेगी। इस नियमावली को शासन ने मंजूरी दे दी है। इस नियमावली के अनुसार शहर के मुख्य चौराहा होलीगेट, पुराना बस स्टैंड, भरतपुर गेट, जीआईसी तिराहे तक कोई भी प्रचार का बोर्ड नहीं लग सकेगा। इसे फ्री जोन रखा गया है। पार्कों और उसके पास किसी प्रकार का विज्ञापन नहीं लग सकेगा। वृंदावन परिक्रमा मार्ग को विज्ञापन के लिए पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया है। वहीं, पूरे क्षेत्र को अलग-अलग जोन में बांटा गया है। पहले जहां हर जगह पर विज्ञापन के एक ही प्रकार का रेट हुआ करता था अब स्थान के आधार पर अलग-अलग स्थान के अलग अलग रेट होंगे। नगर आयुक्त उज्जवल कुमार ने बताया कि जल्द ही टेंडर निकाल कर नियमावली को लागू कर दिया जाएगा।