एटा। जीएसटी में पंजीकृत व्यापारियों को दुर्घटना पर पांच लाख रुपये की बीमा योजना का सुरक्षा कवर मिलेगा। लाभार्थी व्यापारियों को इसके लिए कोई भी किस्त नहीं देनी होगी। फर्म पार्टनर को भी बीमा योजना का लाभ मिलेगा।
दुर्घटना के फलस्वरूप मृत, हत्या, पूर्ण दिव्यांग एवं आंशिक दिव्यांग का शिकार होने वाले जीएसटी पंजीकृत व्यापारियों को उत्तर प्रदेश वाणिज्य कर विभाग द्वारा मुख्यमंत्री बीमा योजना का लाभ दिया जाएगा।
योजना अंतर्गत फर्म के मालिक, पार्टनर एवं कंपनी होने पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी को भी पांच लाख रुपये की बीमा राशि प्रदान की जाएगी। यह सुविधा संयुक्त हिंदू परिवार के मुख्य कर्ता को भी दी जाएगी।
ज्ञात हो कि इस बीमा लाभ के लिए व्यापारी द्वारा कोई भी किस्त या भुगतान नहीं देना होता है। यह राशि वाणिज्य कर विभाग द्वारा पंजीकरण प्रमाणपत्र देने के बाद दि ऑरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा प्रदान की जाएगी।
पात्रता
- मृतक पंजीकृत व्यापारी की विधिक विवाहिता को
- पति/पत्नी के जीवित न होने पर न्यायालय द्वारा घोषित उत्तराधिकारी को
- अविवाहित व्यापारी के पिता या मां या न्यायालय द्वारा घोषित उत्तराधिकारी को
- पूर्ण एवं आंशिक विकलांगता पर संबंधित व्यापारी को ही उक्त लाभ दिया जाएगा