फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

जिलाधिकारी के खिलाफ दायर याचिका खारिज

विज्ञापन
अदालत। - फोटो : amar ujala
विज्ञापन
मैनपुरी। मतदाता सूची में नाम घटाने और बढ़ाने के मामले में जिलाधिकारी सहित सात लोगों के खिलाफ दायर याचिका जिला जज ने खारिज कर दी है। पंचायत चुनाव के दौरान विकास खंड मैनपुरी के ग्राम हरचंदपुर की मतदाता सूची में मतदाताओं के नाम घटाने-बढ़ाने के खिलाफ गांव के ही प्रधान पद के एक दावेदार ने यह याचिका दायर की थी। जिस पर जिला जज ने सुनवाई करने के बाद यह निर्णय सुनाया है।
विज्ञापन


तहसील मैनपुरी के ग्राम हरचंदपुर निवासी राकेश कुमार ने सीजेएम न्यायालय में शिकायत की थी कि वर्ष 2015 में हुए पंचायत पद के चुनाव में वह प्रधान पद का दावेदार था। तत्कालीन जिलाधिकारी चंद्रपाल सिंह, उप जिलाधिकारी सदर सुरेश कुमार सोनी, तहसीलदार रामनाथ, पंचायत सचिव बिजेंद्र कुमार की मिलीभगत से बीएलओ सुनीता राठौर, कामिनी चौहान, जयचंद्र ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए मतदाता सूची में फर्जी मतदाताओं के नाम बढ़ाए तथा गांव में रहने वालों के तमाम लोगों के नाम कटवा दिए।

यह कृत्य अपराध की श्रेणी में आता है। थाने में शिकायत करने पर पुलिस ने उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी। सीजेएम ने 24 दिसंबर 2015 को शिकायत की सुनवाई करने के बाद इसे खारिज कर दिया था। पीड़ित राकेश ने सीजेएम के आदेश के खिलाफ जिला जज के न्यायालय में याचिका दायर करके न्याय दिलाने की मांग की।
विज्ञापन


जिला जज नंदलाल द्वारा की गई सुनवाई के दौरान जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सुभाषचंद्र यादव ने दलील दी मतदाता सूची में फर्जी नाम बढ़वाने तथा नाम कटवाना जिला पंचायत राज अधिनियम के तहत आपराधिक श्रेणी में नहीं आता है।

अधिनियम के प्रावधानों के तहत पीड़ित अनुतोष पाने का हकदार है। जिला जज ने निर्णय में लिखा है सीजेएम द्वारा पारित आदेश में किसी प्रकार की अवैधानिकता तथा तात्विक अनियमितता नहीं है। जिसके चलते पीड़ित द्वारा डीएम सहित सात लोगों के खिलाफ याचिका खारिज की गई है।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें