आगरा। मकान बेचने के नाम पर एक दंपती ने महिला से 43 लाख रुपये की धोखाधड़ी कर ली। पुलिस के सुनवाई न करने पर पीड़िता ने अदालत का दरवाजा खटखटाया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) मृत्युंजय श्रीवास्तव ने दंपती के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है।
आवास विकास सेक्टर-16 निवासी वर्णिता जैन ने अदालत में प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कराया था। बताया कि खंदौली क्षेत्र के बांस गड़रिया निवासी रामवरन और उसकी पत्नी संगीता से उनके परिवार के पुराने संबंध थे। वर्ष 2024 में दंपती ने रुपयों की आवश्यकता बताकर न्यू आगरा स्थित अपना मकान बेचने का प्रस्ताव दिया। यह सौदा 63 लाख रुपये में तय हुआ था। वह और उनकी बहनों ने दंपती को 43 लाख रुपये अग्रिम भुगतान के तौर पर दिए। शेष राशि छह महीने बाद बैनामा के समय दी जानी थी।
निर्धारित समय पर बैनामा न करने पर उन्होंने शिकायत की। आरोपियों ने बैनामा करने से इन्कार कर दिया और अग्रिम राशि भी वापस नहीं की। पुलिस ने भी कोई कार्रवाई नहीं की। इससे अदालत में याचिका दायर करनी पड़ी।