फिरोजाबाद। खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रसाधन विभाग के जांच को भेजे सरसों के तेल, दूध, पानी व छैना के नमूने गुणवत्ता के ही अनुरूप नहीं मिले। जांच में नमूना फेल होने पर अब विभाग मामला दर्ज कराएगा। इसमें दो लाख से लेकर पांच लाख तक जुर्माना का प्रावधान है।
डीएम नेहा शर्मा के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा विभाग के मुख्य अभिहित अधिकारी सैय्यद शाहनवाज हैदर आबदी के निर्देशन में मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी वीरेंद्र सिंह कुशवाह ने जिले से सरसों के तेल, दूध व मिष्ठान के नमूनों को जांच को विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजा था।
उन्होंने कहा नसीरपुुर के केसरी निवासी चंद्रशेखर के यहां से लिया गया सरसों के तेल, टूंडला क्षेत्र के मस्जिद रोड गल्ली मंडी में मैसर्स जवाहर लाल हरप्रसाद के संचालक मुन्नालाल के यहां से लिया सरसों के तेल का नमूना जांच में फेल हो गया है।
रामगढ़ के रविदास नगर सैलई निवासी राकेश कुमार शोभारती के पैकेज्ड पानी प्लांट का नमूना भी जांच में फेल हुआ है। रसूलपुर नीबूवाला बाग गली नं. छह निवासी सुरजीत के दुग्ध संग्रह केंद्र से मिश्रित दूध व थाना लाइनपार के छारबाग रामनगर मैसर्स हरिओम दूध डेयरी का दूध का नमूना जांच में फेल हो गया है।
इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही हैं। पांच लाख तक के जुर्माना का प्रावधान है। शिकोहाबाद के डिवायची निवासी राहुल के छैना निर्माण केंद्र जसराना के मेन बाजार में रवींद्र कुमार के छैना के नमूने फेल हो गए। मक्खनपुर क्षेत्र के सुनील कुमार बिना पंजीयन के फल कर रहे थे। इनके खिलाफ वाद दायर किया जा रहा है।
टीम ने विभान सिंह, अनिल कुमार के साथ सिरसागंज क्षेत्र में छापामार कार्रवाई की। उन्होंने शीतलदास के थोक प्रतिष्ठान मैसर्स निक्की कन्फेक्शनरी पर छापा मारा। छापे के दौरान टर्नओवर लाइसेंस श्रेणी का मिलने के कारण उसे लाइसेंस लेने के निर्देश दिए।
प्रतिष्ठान से आम का पापड़, टाफी का नमूना लिया गया। टीम ने इसके बाद हाईवे के किनारे स्थित चंदन ढाबा पर छापामार कार्रवाई की। ढाबा के संचालक भूपेंद्र सिंह के यहां प्रयोग किए जा रहे मसालों में कश्मीरी पाउडर, चिली पाउडर के नमूने लेकर उनको जांच के लिए भेजा है। वह बिना लाइसेंस के ढाबा को संचालित करते मिले हैं।