एटा। मारहरा ब्लॉक प्रमुख की सीट को लेकर चली आ रही रस्साकसी पर न्यायालय ने विराम लगा दिया है। मारहरा के ब्लॉक प्रमुख रहे अनिल यादव ने बताया कि उन्होंने अविश्वास प्रसताव को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही थी। जिसमें न्यायालय ने अविश्वास प्रस्ताव को गलत बताया है। न्यायालय ने पाया कि जिस बेलेड पर चुनाव हुआ है। वह गलत था। न्यायालय के आदेशानुसार वह ब्लॉक प्रमुख पद पर काबिज हो सकेंगे। वहीं जिला प्रशासन द्वारा बनाई गई तीन सदस्यों की समिति की लाड़ो देवी का कहना है कि उनसी समिति अभी काम करती रहेगी। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उनकी समिति को कार्य करने के निर्देश दिए थे। जब तक सुप्रीम कोर्ट आदेश नहीं करता। उस समय तक उनकी समिति की कार्य करेगी।