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गरीब बच्चों को प्रवेश न देने वाले स्कूलों को जारी होंगे नोटिस

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स्कूल - फोटो : डैमो
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मथुरा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत गरीब बच्चाें के प्रवेश के आदेश जारी होेने बाद भी उन्हें दाखिला देने में आनाकानी करने पर बीएसए सख्त है। ऐसे दो स्कूलों को नोटिस देने की तैयारी की जा रही है।
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आरटीई के तहत गरीब बच्चों के लिए प्राइवेट स्कूलों में 25 प्रतिशत आरक्षित सीटों पर प्रवेश की प्रक्रिया का एक चरण पूरा हो चुका है। इसमें अभी तक 24 बच्चों के प्रवेश करने के आदेश जारी हो चुके हैं। इन आदेशों के बाद भी स्कूल बच्चों को दाखिला नहीं दे रहे।

गरीब अभिभावकों की इस पीड़ा को ‘अमर उजाला’ ने अपने 25 अप्रैल के अंक में ‘गरीब बच्चों को दाखिला नहीं दे रहे प्राइवेट स्कूल’ प्रकाशित किया था। मामले का संज्ञान लेते हुए बेसिक शिक्षा अधिकारी संजीव कुमार सिंह ने बताया कि आरटीई में प्रक्रिया के बाद दाखिला लेना स्कूल संचालकों के लिए बाध्यकारी है।
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इसके लिए कार्यालय द्वारा नोटिस जारी किया जा रहा है। इधर, रमन लाल शोरावाला पब्लिक स्कूल के मीडिया प्रभारी प्रशांत चतुर्वेदी ने बताया कि बच्चे के दाखिले से इंकार नहीं किया था, बच्चे का प्रवेश लेकर संपूर्ण जानकारी बीएसए कार्यालय को दी जा रही है।
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