फिरोजाबाद। थाना नगला खंगर क्षेत्र में पौने दो वर्ष पूर्व प्रेमी के साथ मिलकर पति की धारदार हथियार से हत्या करने के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय ने पत्नी एवं और उसके प्रेमी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोनों को दस-दस हजार के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड को जमा नहीं कराने पर छह-छह माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
थाना नगला खंगर क्षेत्र के मौजा भदान के गांव मढ़ैया कांती निवासी धर्मवीर, उसकी पत्नी शशि और परिवार में रिश्ते का भाई वीरेंद्र सिंह पुत्र बच्ची लाल 10/11 जनवरी 2016 की रात 11.30 बजे गेहूं में पानी लगाने गए थे। धर्मवीर का भाई रामकिशन उर्फ बन्नी उसे गांव के रामखिलाड़ी के साथ खोजने गया तो देखा कि राजाराम बघेल के आलू के खेत में धर्मवीर का शव खून से लथपथ पड़ा था।
घर पर आकर धर्मवीर की पत्नी शशि और वीरेंद्र को तलाशा तो दोनों गायब थे। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करने के साथ ही मामले की विवेचना शुरू कर दी। मामला अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय राकेश कुमार सिंह के न्यायालय में पहुंचा तो उन्होंने सभी गवाहों और पुलिसकर्मियों के बयान सुने।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता मकरंद सिंह यादव ने पीड़ित पक्ष को प्रभावी ढंग से रखा। न्यायाधीश ने सभी पक्षों को सुनने के बाद पत्नी शशि और उसके प्रेमी वीरेंद्र को आजीवन कारावास की सजा के साथ ही दोनों पर दस दस हजार का अर्थदंड लगाया है।