फिरोजाबाद। किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म की घटना में एक आरोपी को दोषी पाते हुए अपर जिला जज जय सिंह पुंडीर ने दस साल की सजा सुनाते हुए अर्थदंड लगाया है। दो आरोपियों को अपहरण के मामले में दोषी पाते हुए पांच-पांच साल की सजा सुनाई।
पीड़िता के भाई द्वारा 21 मार्च 2000 को पचोखरा थाना पुलिस को दी गई तहरीर में कहा गया था कि उसकी बहन उम्र करीब 15 साल घर से टूंडला सामान लेने गई थी। इसके बाद वह घर लौटकर नहीं आई। खोजबीन के दौरान जानकारी मिली की पीड़ित की बहन को जयपाल सिंह, चरन सिंह और भंवर सिंह बहला फुसलाकर अगवा कर ले गए हैं। पीड़ित की तहरीर पर पचोखरा पुलिस ने तीनों के खिलाफ अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कर तलाश शुरू कर दी। किशोरी को बरामद करने के साथ ही तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।
डॉक्टरी परीक्षण में किशोरी से दुष्कर्म की पुष्टि हुई। किशोरी के बयान दर्ज कर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में चार्टशीट भी दाखिल कर दी। साक्ष्य और गवाहों के बयान पर अपर जिला जज जय सिंह पुंडीर ने चरन सिंह को किशोरी का अपहरण और उसके साथ दुष्कर्म किए जाने के मामले में दोषी पाते हुए दस वर्ष की जेल व दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। वहीं जयपाल सिंह व भंवर सिंह को अपहरण मामले में दोषी पाते हुए पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माने के साथ पांच-पांच वर्ष जेल की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि अदा न करने पर अतिरिक्त जेल काटनी होगी।