एटा। अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है, तो परेशान न हों। आप वोटर आईडी कार्ड के अलावा अन्य पहचान पत्र से भी मत प्रयोग कर पाएंगे। डीएम आईपी पांडेय ने चुनाव आयोग के निर्देश के बाद मतदाताओं को सहूलियत दी है।
डीएम ने बताया कि मतदान में फर्जी प्रक्रिया रोकने के लिए मतदाता अपनी पहचान सिद्ध करने के लिए अन्य विकल्प प्रस्तुत कर सकते हैं। इसमें मतदाता फोटो पहचान के अलावा पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, राज्य/केन्द्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, लिमिटेड कंपनियों को अपने कर्मचारियों को जारी किये जाने वाले फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, बैंक/डाकघरों द्वारा जारी की गई फोटोयुक्त पासबुक, पैनकार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, निर्वाचन तंत्र द्वारा जारी प्रमाणिक फोटो मतदाता पर्ची, सांसदों/विधायकों/विधान परिषद सदस्यों को जारी किये गये सरकारी पहचान पत्र, आधार कार्ड से भी मत प्रयोग कर सकेंगे। उन्होंने सभी से मतदान में बढ़-चढ़कर भागीदारी निभाने की अपील की है।