मथुरा। जनसूचना अधिनियम के तहत सूचनाएं उपलब्ध न कराने पर दो अफसरों समेत चार पर राज्य सूचना आयुक्त ने 25-25 हजार रुपये का जुर्माना तय किया है। इसकी वसूली का आदेश डीएम को दिए हैं। इन अधिकारियों में किशोरी रमण कन्या महाविद्यालय की प्राचार्य सहित अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत सौंख शामिल हैं।
जनसूचना अधिनियम 2005 के तहत मांगी जा रही सूचनाओं को उपलब्ध कराने में जनपद के अधिकारी निरंतर आनाकानी कर रहे हैं। इसके चलते जुर्माने की प्रक्रिया बढ़ती जा रही है। जनपद के अधिकारियों से निर्धारित सूचनाएं उपलब्ध न कराए जाने पर तय की जुर्माना राशि को वसूलने के आदेश दिए हैं।
राज्य सूचना आयुक्त गजेंद्र यादव के आदेशानुसार किशोरी रमण कन्या महाविद्यालय की प्राचार्य, नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी राम आसरे, नंदगांव विकास खंड अंतर्गत ग्राम पंचायत बरहना के ग्राम पंचायत अधिकारी चरन सिंह सहित मथुरा में तैनात रहे जिलाविद्यालय निरीक्षक भाष्कर मिश्रा शामिल हैं।
भाष्कर मिश्रा वर्तमान में जनपद बस्ती में जिलाविद्यालय निरीक्षक के पद पर तैनात हैं। राज्य सूचना आयुक्त ने आदेश में स्पष्ट किया है कि 25-25 हजार रुपये की जुर्माना संबंधित अधिकारियों के वेतन से वसूलते हुए संबंधित खाते में जमा कर दिया जाए।