मथुरा। पांच साल पूर्व हुए मामले में एफटीसी प्रथम कोर्ट ने बलात्कार के प्रयास के आरोपी को सात साल की सजा सुनाई है। 21 अक्तूबर 2013 को मांट तहसील के एक गांव निवासी सेना के जवान की पत्नी शौच को गई थी। इस दौरान गांव के ही अखिलेश ने जवान की पत्नी के साथ दुराचार का प्रयास किया। शोर मचाने पर आए विवाहिता के परिजन ने अखिलेश को पकड़ लिया।
इसी दौरान अखिलेश के परिजन ने मारपीट कर उसे छुड़ा लिया। जब पीड़िता रिपोर्ट दर्ज कराने जा रही थी तो आरोपी अखिलेश, योगेश, मनोज और हिमांशु ने पीड़िता को रोक लिया और मारपीट की। पीड़िता ने किसी प्रकार से बचते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई। मामले में सुनवाई करते हुए एफटीसी प्रथम के न्यायाधीश विवेकानंद शरण त्रिपाठी ने अखिलेश को सात साल के कारावास की सजा सुनाई। जबकि अन्य तीन आरोपी योगेश, मनोज और हिमांशु को बरी कर दिया। एडीजीसी प्रवीण कुमार सिंह ने बताया कि अखिलेश को सात साल की सजा और तीन को बरी कर दिया गया है। अखिलेश को सोमवार को जेल भेजा गया है।