मैनपुरी। अनुसूचित जाति की महिला से छेड़छाड़ के आरोपी को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए तीन साल कारावास और 8 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया है।
वर्ष 2005 में थाना भोगांव में महिला पर हमला करने व छेड़छाड़ करते हुए जान से मारने की नीयत से प्रहार करने और जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया था।
प्रकरण में आरोपी यशपाल सिंह पुत्र झब्बूलाल उर्फ झब्बू सिंह निवासी मैसरोली, भोगांव, लालू सिंह पुत्र मान सिंह और घनश्याम पुत्र रामपाल सिंह को नामजद किया गया था।
कोर्ट ने साक्ष्यों और गवाही के आधार पर यशपाल सिंह पुत्र झब्बूलाल उर्फ झब्बू सिंह को दोषी करार देते हुए 3 साल कारावास और 8 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया है। अन्य आरोपी लालू सिंह और घनश्याम के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य न मिलने के चलते बरी कर दिया गया।