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स्कूल संचालक पर लगाया जुर्माना प्रशासन ने वसूला

सार

बताया जाता है जुर्माने की धनराशि स्कूल के सीज किए गए खाते से वसूल की गई है। कब्जा की गई जमीन को खाली कराने के लिए तहसील प्रशासन ने अगली कार्रवाई शुरू कर दी है। शिकायत में तहसीलदार न्यायालय से पारित किए गए आदेश के बाद मंदिर की जमीन से कब्जा हटवाने, तहसीलदार द्वारा लगाए गए जुर्माने को वसूल कराने, मंदिर तोड़ने के मामले में रिपोर्ट दर्ज कराने की मांग की थी।तहसीलदार सदर राजकुमार ने बताया कि प्रशासन से की गई शिकायत की जांच के बाद मामले की सुनवाई करके ही 29.40 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया था।
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मैनपुरी। कब्जा कर मंदिर की जमीन पर स्कूल बनाने के मामले में सेंट मेरीज स्कूल के संचालक पर लगाए गए 29.40 लाख रुपये के जुर्माना धनराशि को प्रशासन ने शुक्रवार को वसूल किया गया। बताया जाता है जुर्माने की धनराशि स्कूल के सीज किए गए खाते से वसूल की गई है। कब्जा की गई जमीन को खाली कराने के लिए तहसील प्रशासन ने अगली कार्रवाई शुरू कर दी है।
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मैनपुरी अकृषक में मंदिर की जमीन पर कब्जा करके सेंट मेरीज स्कूल बनाने की शिकायत प्रशासन से की गई थी। शिकायत पर तहसीलदार ने क्षेत्रीय लेखपाल से इसकी जांच कराई। लेखपाल द्वारा मंदिर की जमीन पर दीपक दास द्वारा स्कूल बनाने की पुष्टि करते हुए रिपोर्ट दी गई। प्रशासन का कहना है कि तहसील से भेजे गए नोटिस के बाद भी अपना पक्ष रखने के लिए विद्यालय की ओर से कोई तहसीलदार न्यायालय में हाजिर नहीं हुआ। सुनवाई करते हुए तहसीलदार सदर राजकुमार ने 28 दिसंबर 2021 को 29.40 लाख रुपये का जुर्माना लगाकर वसूली प्रमाणपत्र जारी कराया था।
सात फरवरी 2022 और 27 अप्रैल 2022 को दीपक दास ने तहसीलदार कोर्ट में रेस्टोरेशन (पुर्न स्थापन) प्रार्थनापत्र दिया, जिसमें कहा कि उनको सुने बिना ही एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया गया है। साक्ष्य प्रस्तुत करने का कोई मौका नहीं दिया गया है। तहसीलदार सदर राजकुमार ने दोनों प्रार्थना पत्रों को निरस्त करके 28 दिसंबर 2021 का आदेश बरकरार रखा। प्रशासन ने स्कूल का खाता सीज करा दिया। 15 सितंबर को एसडीएम सदर, तहसीलदार सदर ने सीज किए गए खाते से जुर्माने की धनराशि के 29.40 लाख रुपये वसूल कर लिए हैं।
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मयन ऋषि बिसारी देवी सेवा समिति के सचिव सुभाष मिश्रा ने नौ सितंबर को जिले में आए उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक से इस बात की शिकायत की थी। शिकायत में तहसीलदार न्यायालय से पारित किए गए आदेश के बाद मंदिर की जमीन से कब्जा हटवाने, तहसीलदार द्वारा लगाए गए जुर्माने को वसूल कराने, मंदिर तोड़ने के मामले में रिपोर्ट दर्ज कराने की मांग की थी।
तहसीलदार सदर राजकुमार ने बताया कि प्रशासन से की गई शिकायत की जांच के बाद मामले की सुनवाई करके ही 29.40 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया था। जिसे वसूल कर लिया गया है। लेखपाल की रिपोर्ट के आधार पर जमीन से कब्जा हटाने के लिए अगली कार्रवाई की जाएगी।
सेंट मेरीज स्कूल के प्रबंधक दीपक दास ने कहाकि बिना किसी सूचना के प्रशासन ने जबरन मेरे खाते से उक्त धनराशि निकाल ली है। मुझे बैंक की तरफ से इस संबंध में जानकारी हुई। राजनीतिक षड़यंत्र के तहत मेरे खिलाफ शिकायतें की जा रही हैं। प्रशासन ने मेरा पक्ष नहीं सुना है। न ही मेरे स्कूल में कब्जे की जमीन है।
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