मैनपुरी। जेल से सोमवार को 24 बंदियों को अंतरिम जमानत पर रिहा कर दिया गया। जेल अधीक्षक की ओर से मजिस्ट्रेट कोर्ट में दिए गए जमानत प्रार्थना पत्रों पर सुनवाई के बाद 20 बंदियों को तथा सत्र न्यायालय में सुनवाई के बाद चार बंदियों को रिहा किया गया है।
हाईपॉवर कमेटी के चेयरमैन जिला जज तेजप्रताप तिवारी के निर्देश पर सोमवार को जेल अधीक्षक हरीओम शर्मा ने 24 बंदियों के जमानत प्रार्थना पत्र कोर्ट में पेश किए। इन जमानत प्रार्थनापत्रों पर मजिस्ट्रेट कोर्ट में सुनवाई के बाद 20 बंदियों की रिहाई की गई। सत्र न्यायालय में सुनवाई के बाद चार बंदियों की रिहाई की गई।
सात साल से कम सजा वाले बंदियों को अंतरिम जमानत पर सुनवाई के बाद रिहा किया जा रहा है। विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव सतेंद्र कुमार चौधरी ने बताया गाइडलाइन के तहत जेल अधीक्षक द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्रों पर सुनवाई के बाद बंदियों की जेल से अंतरिम जमानत पर रिहाई की जा रही है।
63 बंदी हो चुके रिहा
गाइड लाइन के तहत जेल से अब तक 63 बंदी रिहा हो चुके हैं। सात साल के कम सजा वाले बंदियों को अंतरिम जमानत पर रिहा किया जा रहा है। सोमवार को 24 बंदियों को रिहा किया गया। जबकि सात मई को 39 बंदियों को पहले ही रिहा किया जा चुका है। जबकि जेल के कोरोना संक्रमित बंदियों को जेल में ही आइसोलेट किया गया है।