मथुरा। एफटीसी प्रथम ने तीन साल पहले हुए दुराचार के मामले में अभियुक्त को 12 के कारावास की सजा सुनाई है। 20 मई 2013 को मांट थाना क्षेत्र के एक गांव में शौच के लिए गई एक लड़की को नगला बिंदा मांट निवासी सतीश बहला-फुसलाकर ले गया था। काफी खोजबीन के बाद न मिलने पर 26 मई को लड़की के पिता ने थाना मांट में दुराचार की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया लेकिन उसकी जमानत हो गई। शुक्रवार को सुनवाई के दौरान एफटीसी प्रथम विवेकानंद शरण त्रिपाठी ने लड़की सहित पांच लोगों की गवाही के बाद अभियुक्त को 12 साल की जेल और 20 हजार के जुर्माने की सजा सुनाई है। कोर्ट ने अभियुक्त को जेल भेजा है। यह जानकारी एडीजीसी प्रवीन कुमार सिंह ने दी।