आगरा। ताजमहल के 500 मीटर दायरे में रहने वालों को प्रशासन के एक और फरमान ने परेशान कर दिया है। वाहन पास देने के लिए दर्जन भर कवायदें बढ़ा दीं है तो एक व्यक्ति को एक से ज्यादा वाहन पर पास भी जारी नहीं किए जा रहे।
कई प्रक्रियाओं के बाद वाहन पास दिया भी जा रहा है तो उस पर वाहन मालिक से यह लिखवा कर लिया गया है कि वह 20 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से कम पर ताजगंज में वाहन चलाएंगे। अगर इससे ज्यादा स्पीड हुई तो वाहन सीज कर दिया जाएगा।
हालांकि स्पीड कैसे और कौन पकड़ेगा, यह बड़ा सवाल है क्योंकि ताजगंज में ट्रैफिक पुलिस की तो तैनाती ही नहीं है और स्पीड जांचने के लिए कोई सिस्टम भी नहीं लगा। वहीं बैरियर से आगे स्थानीय लोगों के पास वाले वाहन के अतिरिक्त किसी भी वाहन के जाने पर प्रतिबंध है। ऐसे में ओवर स्पीड पर कार्रवाई कैसे होगी।
वाहन पास की सुविधा सुप्रीम कोर्ट ने दी थी, लेकिन प्रशासन ने कई प्रतिबंधों के साथ मनमाने नियम कानून इस पर लागू कर दिए। एक परिवार को एक ही वाहन पास देने के आरटीओ के आदेश पर स्थानीय लोगों ने सवाल उठाए है कि 1996 से लेकर अब तक एक परिवार में एक ही वाहन कैसे रहेगा। 21 साल में अगर बच्चों के लिए दो वाहन हुए तो पास जारी क्यों नहीं किए जा रहे। एलआईयू जांच के बाद वाहन पास जारी किया जा रहा है। ताजगंज के लोग आरटीओ, एलआईयू और प्रशासन के चक्कर काटकर परेशान हैं। अब उन्हें 20 किमी की रफ्तार से ज्यादा वाहन न चलाने के लिए नोटिस जारी किए गए हैं।
कमिश्नर तक पहुंच रहे गंदगी के फोटो
कमिश्नर के राममोहन राव ने सभी सरकारी विभागों के बीच पर्यटन स्थलों के पास सफाई और पर्यटन सुविधाओं के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनवाया है, जिसमें हर दिन सफाई और अन्य समस्याओं के फोटो संबंधित विभाग पोस्ट कर रहे हैं। पर्यटन उप निदेशक को ताज, किला और सीकरी समेत स्मारकों के पास सफाई की रिपोर्ट के लिए कहा गया है।