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बुजुर्ग की हत्या में तीन को आजीवन कारावास

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फिरोजाबाद। थाना नारखी में तीन वर्ष पूर्व हुई वृद्घ की हत्या में नामजद दो आरोपियां को एडीजे द्घितीय राकेश कुमार ने आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए 15-15 हजार का अर्थदंड लगाया है। जबकि दो आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया।
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थाना नारखी क्षेत्र के गांव नगला वीरी में शौच को लेकर हुए विवाद के दौरान विगत 24 अप्रैल 2014 को वृद्घ प्रेमपाल लाठी डंडों से पीटकर हत्या कर दी थी। मृतक के भतीजे खेतपाल सिंह ने अजमत खां पुत्र हुरजत खां एवं अम्मीर खां पुत्र बशीर खां एवं इसरायल पुत्र मजीद खां निवासी नगला पास के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने मामले की विवेचना की।

इस केस की सुनवाई के दौरान कई गवाहों के बयान के साथ अभियुक्तों के बचाव में कई तर्क दिए गए। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता मकरंद सिंह यादव ने तर्क दिया कि वादी के चाचा की हत्या की गई। ऐसे अपराध से समाज भयभीत होता है। हत्या में शामिल अभियुक्त को सख्त सजा दी जाए।
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दोनो पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश द्घितीय राकेश कुमार ने अभियुक्त अजमत कां एवं अम्मीर खां को हत्या में दोषी मानते हुए आजीवन कारावास एंव पंद्रह-पंद्रह हजार रुपये अर्थदंड की सुजा सुनाई। अर्थदंड जमा नहीं करने पर छह-छह माह का अतिरिक्त कारावास होगा। धारा 323 में सभी को एक-एक वर्ष की सजा सुनाई है।
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