मैनपुरी। स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट कोर्ट के न्यायाधीश जितेंद्र मिश्रा की अदालत से किशोरी को बहला फुसलाकर ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने के एक आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल के कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
बरनाहल थाना क्षेत्र के एक गांव की किशोरी को 2023 में नाबालिग को बीटू गणेश चंद्र, निवासी कनिकपुर सादा थाना बरनाहल बहला फुसलाकर ले गया था। उसके साथ दुष्कर्म किया था। इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। इसके बाद स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट कोर्ट के न्यायाधीश की कोर्ट में ट्रायल चला। मंगलवार को इस मामले की सुनवाई पूरी हुई। आरोपी बीटू को कोर्ट ने साक्ष्यों व गवाही के आधार पर दोषी करार दिया। दोषी बीटू गणेश चंद्र, निवासी कनिकपुर सादा थाना बरनाहल को दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के मामले में 20 साल के सश्रम कारावास की सजा और 20 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया।