- बाह थाना क्षेत्र में वर्ष 2021 में हुई थी वारदात, पॉक्सो एक्ट में भी हुई कार्रवाई
संवाद न्यूज एजेंसी
आगरा। दुष्कर्म, पॉक्सो एक्ट और धमकी देने के आरोप में अदालत ने बाह थाना क्षेत्र के जयपाल को दोषी माना। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट दिनेश कुमार चौरसिया ने उसे 20 साल के कठोर कारावास और 22 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
थाना बाह में दर्ज केस के अनुसार बालिका के पिता ने तहरीर में आरोप लगाया था कि उनकी पत्नी रक्षाबंधन पर मायके गई थीं। वह अपनी 10 वर्षीय पुत्री के साथ घर पर थे। 22 अगस्त 2021 को पुत्री घर के पास रहने वाले परिवार के भाइयों को राखी बांधने गई थी।
इसी दौरान आरोपी ने रुपये देकर दुकान से गुटखा लाने के लिए कहा। पुत्री ने गुटखा लाकर आरोपी को दिया, जिसके बाद आरोपी पुत्री को कमरे में ले गया, जहां उसके साथ दुष्कर्म किया। किसी को बताने पर पुत्री को जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद उसने नशीला पदार्थ सुंघाकर अर्धबेहोशी की हालत में अपने घर से निकाल दिया।
घर पहुंचने के बाद पुत्री सो गई। होश में आने के बाद दूसरे दिन मां को घटना के बारे में जानकारी दी। पुलिस ने 31 अगस्त को आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया। बालिका का मेडिकल कराकर बयान दर्ज कराए। 6 सितंबर 2021 को पुलिस ने आरोपी को अदालत में पेश किया, जहां से उसे जेल भेजा गया था।