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ई वे बिल के अभाव में नहीं रोके जाएंगे वाहन

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एटा। सर्वर एवं इंटरनेट अव्यवस्थाओं के चलते ई-वे बिल जनरेट न कर पाने से परेशान व्यापारियों को फौरी राहत मिल गई है। अब उनका माल अथवा वाहन वाणिज्य कर विभाग द्वारा रोके नहीं जाएंगे। वाणिज्य कर कमिश्नर ने अधीनस्थों को आदेश जारी कर अनुपालन के निर्देश दिए हैं। बताते चलें कि शासन की ई-वेबिल की नई व्यवस्था एक फरवरी से लागू होनी थी।
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वाणिज्य कर की ई-वे बिल नीति पर सर्वर एवं इंटरनेट अव्यवस्थाएं भारी पड़ रही हैं। वहीं अव्यवस्थाओं का आक्रोश शासन तक पहुंच रहा है। शासन ने इस पर संज्ञान लेते हुए व्यापारी हित में विकल्प देते हुए ई-वे बिल न होने पर पर वाहनों एवं माल को न रोकने के निर्देश दिए हैं।

असिस्टेंट कमिश्नर एवं जीएसटी नोडल अधिकारी जितेंद्र कुमार ने बताया कि सर्वर एवं नेट समस्याओं के चलते पोर्टल पर ई-वे बिल जनरेट नहीं हो पा रहे हैं। ऐसे में व्यापारियों को हो रही परेशानी को ध्यान में रखकर वाणिज्य कर कमिश्नर ने अन्य प्रपत्र होने पर ई वेबिल के अभाव में किसी भी वाहन या सामान को न रोकने के निर्देश दिए हैं।
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