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पूर्व पालिकाध्यक्ष राकेश गांधी से होगी 48 लाख की वसूली

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राकेश गांधी - फोटो : अमर उजाला
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एटा। नगर पालिका में बने अनुपम कामार्शियल काम्पलेक्स निर्माण में विलंब और दुकान आवंटन में हुई देरी पर लोकायुक्त की जांच के आधार पर पूर्व पालिकाध्यक्ष राकेश गांधी से 48 लाख रुपये की वसूली की जाएगी। डीएम ने शासन के निर्देश के आधार पर आर्थिक क्षति का आकलन कर वसूली के लिए आरसी जारी की है।
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दरअसल, नगर पालिका में स्थित अनुपम काम्पलैक्स में निर्माण कार्य में विलंब और दुकान का आवंटन नहीं होने की शिकायत अवधेश शर्मा ने लोकायुक्त से की थी। जिसकी जांच के बाद लोकायुक्त न्यायमूर्ति संजय मिश्रा ने पूर्व पालिकाध्यक्ष राकेश गांधी, तत्कालीन डीएम और तत्कालीन ईओ के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए शासन को निर्देश दिए।

निर्देश मिलने के बाद शासन के विशेष सचिव राम नेवास ने डीएम अमित किशोर को पत्र भेजा। इसके बाद जिला प्रशासन ने आकलन करते हुए 48,85006 रुपये की आर्थिक क्षति पाई। इस पर डीएम अमित किशोर ने आरसी जारी करते हुए वसूली करने के निर्देश दिए हैं।
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उन्होंने पत्र में कहा है कि पूर्व नगर पालिकाध्यक्ष राकेश गांधी द्वारा अपने पदीय दायित्वों का निर्वहन ईमानदारी से नहीं करने के कारण नगर पालिका को 48 लाख रुपये की आर्थिक क्षति हुई है। जिसकी वसूली की जानी है। प्रभारी अधिकारी संग्रह को निर्देश देते हुए डीएम अमित किशोर ने भू राजस्व की भांति वसूली करते हुए जल्द से जल्द वसूली प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।

पूर्व पालिकाध्यक्ष राकेश गांधी के खिलाफ गबन के आरोप में भी वसूली की जानी है। कुल एक करोड़ आठ लाख रुपये के विभिन्न कार्यों में गबन सिद्ध होने को लेकर डीएम ने शासन को कार्रवाई की संस्तुति करते हुए पत्र लिखा है।
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