एटा। जनपद के शीतगृहों में बिना अनुमति के ही अवैध निर्माण करा दिया। जलेसर में प्रतिबंध के बाद भी दो शीतगृह संचालकों ने दो चेंबरों का निर्माण करा लिया। साथ ही प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से कोई अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं किया। मामले की शिकायत की गई, तो उद्यान विभाग से जवाब तलब किया गया। अब विभाग ने दो शीतगृह संचालकों को नोटिस जारी किया है।
दरअसल, जिले का जलेसर क्षेत्र ताज ट्रिपेजियम जोन में शामिल है। इसके तहत यहां औद्योगिक इकाई की स्थापना पर प्रतिबंध लगा है। पिछले दिनों प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अलीगढ़ के क्षेत्रीय अधिकारी से जलेसर क्षेत्र में दो शीतगृहों की स्थापना किए जाने की शिकायत की गई।
जिसमें जांच के दौरान पता चला कि शीतगृह संचालकों ने शीतगृह में चेंबर निर्माण के लिए बोर्ड से कोई अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं किया। साथ ही इसकी कोई सूचना उद्यान विभाग को भी नहीं दी। मामले में बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी रामगोपाल ने जिला उद्यान अधिकारी को पत्र लिखकर शीतगृह संचालकों की सूचना तलब की।
पत्र मिलने के बाद विभाग ने तत्काल कार्रवाई करते हुए जलेसर के कनिका शीतगृह/ डेरी प्राइवेट लिमिटेड और किरोरी लाल कोल्ड स्टोरेज को नोटिस जारी किया है। बताया जाता है कि दोनों शीतगृहों पर बिना अनुमति लिए एक चेंबर का निर्माण कराया है। उद्यान अधिकारी नलिन सुंदरम भट्ट ने दोनों शीतगृह संचालकों को नोटिस जारी कर चेंबरों का संचालन नहीं करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही मामले में जवाब देने को कहा है। विभाग की कार्रवाई के बाद क्षेत्र के शीतगृह संचालकों में हड़कंप मचा है। कोल्ड स्टोरज हरी श्रेणी के अंतर्गत आते हैं।
नवीनीकरण भी नहीं करा रहे शीतगृह संचालक
जिले में शीतगृह संचालकों ने नवीनीकरण भी नहीं कराया है। तमाम शीतगृह संचालक नवीनीकरण कराए बिना ही आलू का भंडारण करने की तैयारी कर रहे हैं।
शीतगृहों में अवैध निर्माण कराने में दो संचालकों को नोटिस जारी किए हैं। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र भी नहीं लिया गया है। जवाब मिलने के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।
- नलिन सुंदरम भट्ट, जिला उद्यान अधिकारी