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हत्या के आरोपी मां बेटे दोषी साबित, 10-10 साल की सजा

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कासगंज। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय धीरेंद्र कुमार के न्यायालय ने दहेज हत्या के आरोपी मां बेटे को दोषी मानते हुए 10-10 साल की सजा सुनाई। न्यायालय ने दोनों पर 15-15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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बाग फूंकामल निवासी हरीबाबू ने अपनी पुत्री राीता की शादी विगत चार नबंबर 2014 को गोपाल पुत्र राम सेवक निवासी चंदन चौक के साथ की थी। शादी के कुछ दिन बाद से ही ही पति, व सास आशा देवी एवं एक अन्य रिश्तेदार महेश अतिरिक्त दहेज की मांग करने लगे। दहेज में दो लाख रुपये और अन्य सामान नहीं मिलने पर ससुरालीजन आए दिन विवाहिता का उत्पीड़न करने लगे। 10 मार्च 2016 को विवाहिता की मारपीट कर हत्या कर दी गई। मामले की प्राथमिकी आरोपियों को नामजद करते हुए सोरों कोतवाली में दर्ज कराई गई। पुलिस ने मामले की विवेचना में गोपाल और आशा देवी को विवाहिता की हत्या का दोषी पाया और चार्जशीट न्यायालय में दायर कर दी। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता अनूप कुमार वर्मा ने मामले की पैरवी की। न्यायालय ने पत्रावली पर मौजूद साक्ष्य, गवाहों के बयान आदि के आधार पर मां बेटे को दहेज हत्या का दोषी पाया। न्यायालय ने दोनों को 10-10 साल की सजा सुनाने के साथ ही 15-15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। न्यायालय ने जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त सजा का भी प्रावधान किया है।
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